Travellers to pay 20 Percent Extra Tax on International Credit Card and Debit Card - अब विदेशी मुद्रा खरीदने पर आपको देना होगा 20 प्रतिशत टैक्स ।

Travellers to pay 20 Percent Extra Tax on International Credit Card and Debit Card - अब विदेशी मुद्रा खरीदने पर आपको देना होगा 20 प्रतिशत टैक्स ।
Travellers to pay 20 Percent Extra Tax on International Credit Card and Debit Card - अब विदेशी मुद्रा खरीदने पर आपको देना होगा 20 प्रतिशत टैक्स ।

Travellers to pay 20 Percent Extra Tax on International Credit Card and Debit Card - अब विदेशी मुद्रा खरीदने पर आपको देना होगा 20 प्रतिशत टैक्स ।


अगले महीने से टैक्स कलेक्शन एक्ट सोर्स यानी टीसीएस के नियमों मैं बदलाव करने जा रही है । इस नए नियम के मुताबिक 1 जुलाई से डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से विदेश यात्रा के दौरान ₹700000 तक खर्च करने पर कोई टीसीएस नहीं लगेगा लेकिन इससे ज्यादा राशि खर्च करने पर 20 प्रतिशत  का टीसीएस देना होगा ।


अब पीसीएस को लेकर नये नियम में फॉरेक्स कार्ड या फिर अधिकृत मनी एक्सचेंजर या फिर बैंक से विदेशी मुद्रा खरीद कर विदेश जाने के संबंध में कोई फिलहाल जिक्र नहीं किया गया है ।  इसलिए आगामी 1 जुलाई से विदेश यात्रा के लिए बैन किया अधिकृत मनी एक्सचेंजर से विदेशी मुद्रा खरीदने पर 20 प्रतिशत देना होगा । 


अभी रुपए देकर विदेशी मुद्रा लेने पर बहुत ही मामूली रकम अप्रत्यक्ष टैक्स के रूप में आपको देनी पड़ती है ।  इंडियन एसोसिएशन ऑफ़ टूर ऑपरेटर्स के प्रेसिडेंट राजीव मेहरा ने इस बारे में बताया है कि टीसीएस के नए नियम से घरेलू टूर ऑपरेटर का काम प्रभावित होगा क्योंकि उन के माध्यम से ₹200000 का निवेश का टूर पैकेज लेने पर ग्राहक को 2.40 लाख रुपए का भुगतान करना होगा ।  

आपको बता दें कि क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से विदेश यात्रा के दौरान ₹700000 तक खर्च करने पर नहीं लगेगा कोई  टैक्स । अधिकृत मनी एक्सचेंजर का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड रखने वालों की संख्या काफी कम है । अधिकतर लोग विदेश यात्रा के दौरान रुपए देखकर डॉलर या अन्य विदेशी मुद्रा खरीदते हैं लेकिन अब ₹100000 की विदेशी मुद्रा लेने पर  1.20 लाख रुपए देने होंगे ।‌

ऐसे में लोगों द्वारा अनाधिकृत मनी एक्सचेंजर को प्राथमिकता देंगे और उनका काम भी प्रभावित होगा । मनी एक्सचेंजर का इस बारे में यह भी कहना है कि मनी एक्सचेंज कराने पर 7 लाख रुपए तक कोई टीसीएस नहीं लगना चाहिए ।

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